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गुजरात ने पशुधन और पोल्ट्री चारे को विनियमित करने के लिए विधेयक पेश किया

स्मार्ट किसान समाचार 1 min
parimal a dabhi
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गुजरात ने पशुधन और पोल्ट्री चारे को विनियमित करने के लिए विधेयक पेश किया

મુખ્ય માહિતી

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  • इस विनियमन का उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य की रक्षा करना और निर्माताओं को उनके उत्पादों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जवाबदेह बनाना है।

इस सप्ताह शुरू होने वाले राज्य विधानसभा के मानसून सत्र से पहले, गुजरात सरकार ने राज्य भर में निर्माण प्रक्रियाओं को विनियमित करने और उत्पादों में मिलावट पर नकेल कसने के उद्देश्य से एक नया पशुधन और पोल्ट्री चारा विधेयक पेश किया है।

मिलावटी चारा उत्पादों के लिए कड़े दंड

प्रस्तावित नियामक ढांचे के तहत, राज्य सरकार घटिया चारा बनाने वाले निर्माताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई लागू करने की योजना बना रही है। यह मसौदा कानून कृषि पशुओं और पोल्ट्री को आपूर्ति किए जाने वाले चारे की गुणवत्ता और सुरक्षा पर केंद्रित है।

  • कठोर कारावास: यदि मिलावटी चारे के कारण पशुधन या पोल्ट्री की मृत्यु हो जाती है, तो विधेयक में 10 वर्ष तक की जेल की सजा का प्रस्ताव है।
  • विनियमन का दायरा: यह मसौदा कानून विशेष रूप से पशुधन और पोल्ट्री दोनों क्षेत्रों के लिए उत्पादित वाणिज्यिक चारे के निर्माण मानकों की निगरानी और उन्हें नियंत्रित करता है।

विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाना

इन प्रस्तावित विधायी उपायों को इस सप्ताह शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने का कार्यक्रम है। इस विनियमन का उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य की रक्षा करना और निर्माताओं को उनके उत्पादों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जवाबदेह बनाना है।

लेखक और स्रोत की जानकारी

स्रोत: The Indian Express
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AI सहायता: इस लेख को तैयार करने में AI तकनीक की सहायता ली गई है।

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